खोंगापानी बस स्टैंड पर बसों का ठहराव अनिवार्य, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई,
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन के लिए परिवहन विभाग के स्पष्ट निर्देश,
मनेंद्रगढ़ । एमसीबी जिले में यात्री सुविधा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खोंगापानी नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित निर्धारित बस स्टैंड पर सभी स्टेज कैरिज बसों का रुकना अनिवार्य कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी, कोरिया द्वारा जारी निर्देश में इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में कई बस ऑपरेटर निर्धारित बस स्टैंड पर बसें नहीं रोक रहे हैं, जिससे यात्रियों को चढ़ने-उतरने में असुविधा के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी जोखिम भी उत्पन्न हो रहे हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों एवं वैध परमिट धारकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि सभी स्टेज कैरिज बसें खोंगापानी के निर्धारित बस स्टैंड पर अनिवार्य रूप से रुकें तथा यात्रियों को सुरक्षित ढंग से चढ़ने एवं उतरने की सुविधा प्रदान करें। यह व्यवस्था यातायात को सुव्यवस्थित करने एवं आमजन की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी बस ऑपरेटर या परमिट धारक द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस आदेश को जनहित में जारी करते हुए सभी संबंधितों से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परिवहन व्यवस्था सुचारू एवं सुरक्षित बनी रहे।
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