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नाबालिग से गैंगरेप: कोर्ट ने सशर्त दी आशीर्वाद होटल की सुपुर्दगी

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भारत शर्मा की रिपोर्ट

आज का दिन न्यूज वेब पोर्टल रतलाम:  10वीं की नाबालिग छात्रा से हुए गैंगरैप मामले में सील की गई स्टेशन रोड की आशीर्वाद होटल की कोर्ट ने सशर्त सुपुर्दगी उसके मालिक को देने के आदेश दिए हैं। होटल मालिक निमिष व्यास ने इसके लिए पिछले माह आवेदन लगाया था जिस पर सुनवाई के बाद पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश साबिर एहमद खान ने होटल मालिक को होटल की सशर्त सुपुर्दगी देने के आदेश दिए।

एडीपीओ सीमा शर्मा ने बताया गैंग रैप के बाद पुलिस कार्रवाई के दौरान होटल के कर्मचारियों और संचालक को जिसने लीज पर ले रखी थी उसे गिरफ्तार किया गया था। साथ ही होटल को सील करने की भी कार्रवाई की गई थी। इसके बाद होटल के मालिक निमिष व्यास ने पिछले महीने ही होटल को सुपुर्द करने के लिए आवेदन अपने वकील के माध्यम से लगाया था। आवेदन में उनका कहना था कि होटल सील होने से होटल के नीचले हिस्से में बने मार्केट की सारी दुकानें बंद हैं और दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। गुरुवार को कोर्ट ने सशर्त सुपुर्दगी आदेश देते हुए कहा कि होटल में किसी तरह का अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए। साथ ही होटल के वर्तमान स्वरूप, कमरों सहित किसी भी जगह कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।...

नाबालिग के अभिभावक का आवेदन निरस्त

एडीपीओ शर्मा ने बताया कि गैंगरैप मामले में गिरफ्तार दो बाल अपचारी में से एक के अभिभावक की तरफ से बाल अपचारी को सुपुर्दगी देने के लिए आवेदन लगाया गया था। बाल न्याय बोर्ड ने पहले ही यह आवेदन खारिज कर दिया था। पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश साबिर एहमद खान की कोर्ट ने बुधवार को बाल अपचारी के अभिभावक की सुपुर्दगी अपील भी खारिज कर दी है।

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