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  1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन में सहभागिता देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, संगठनों और मतदाताओं के प्रति किया आभार व्यक्त : मतदान प्रतिशत में हुई 1.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी, कुल 72.8 प्रतिशत मतदान,यह प्रदेश में अब तक हुए लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा
  2. यशस्वी जशपुर ने बोर्ड परीक्षा में जशपुर का बढ़ाया यश : जिले से 12 विद्यार्थी प्रदेश टॉप-10 प्रावीण्य सूची में सम्मिलित,कलेक्टर ,एसपी,सीईओ, प्राचार्य सहित स्कूल परिवार के सभी स्टाफ ने बधाई एवं उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं
  3. हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित : हाईस्कूल में 75.61 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 79.35 तथा बालकों का प्रतिशत 71.12 जबकि हायर सेकण्डरी में 80.74 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 83.72 तथा बालकों का प्रतिशत 76.91
  4. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दसवीं-बारहवीं के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी बधाई,कहा शाबाश बेटियों : अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को दिया संबल, कही निराश नहीं होने की बात
  5. महाजनसंपर्क : कांग्रेस प्रत्याशी भूरिया ने शहर में पूजा अर्चना कर वाहन रैली की अयोजित,सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल
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12 फरवरी से 23 मार्च 2024 तक कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध

 शिवा मिश्रा विशेष संवाददाता रायपुर (छ. ग.)


अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में रखेंगे कड़ी निगरानी

मनेंद्रगढ़/09 फरवरी 2024/ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डलरायपुर द्वारा 28 दिसम्बर 2023 को हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 की समय-सारणी जारी किया गया है जिसके अनुसार 01 मार्च 2024 से 23 मार्च 2024 तक परीक्षा का आयोजन निर्धारित की गई हैजिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान न हो इस हेतु जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 5(1)(2), धारा-6 एवं धारा 10 (2) के तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 में उल्लेखित प्रावधानों के साथ पठित भारतीय दण्ड प्रक्रिय संहिता की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 12 फरवरी 2024 से 23 मार्च 2024 तक की अवधि में (अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित) अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 कएवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय के लिए प्रतिबंध लगाया है। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा-2 घ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा (7) के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकारी अंतर्गत निहित अधिकारों की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त किया है।

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