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जपं के कर्मचारी ने लॉकडाउन व क्वांरटाइन नियमों का किया उल्लंघन तो पुलिस ने धारा 188 के तहत दर्ज किया एफआईआर

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सुधीर कुमार चौहान की रिपोर्ट

बरमकेला - लॉकडाउन, क्वांरटाइन उल्लंघन एवं यात्रा की जानकारी छिपाने पर बरमकेला पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 188,269 और 270 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। जिस व्यक्ति के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है। वह बरमकेला जनपद पंचायत में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ हैं। शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद बेटे की मोह में पिता ने लॉकडाउन व क्वांरटाइन निमयों का उल्लंघन किया। जिस पर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार बरमकेला पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। बरमकेला पुलिस द्वारा दर्ज ऑनलाइन एफआईआर कॉपी के मुताबिक बरमकेला थाना क्षेत्र के ग्राम गोबरसिंहा में 17 मई की शाम 7 बजे एक युवक ट्रेन के जरिए दिल्ली से बिलासपुर पहुंचा। बिलासपुर से बाइक में सिधा अपना घर आया। युवक दिल्ली रेड जोन से अपने घर पहुंचा था। बावजूद इसके न तो युवक ने स्वयं से खुद को क्वांरटाइन किया न ही परिजनों ने। इस पर ग्रामीणों ने आपत्ति किया तो रात्रि साढ़े 9 बजे युवक को उसके चाचा के घर ठहरा दिया गया, मतलब खतरे के बावजूद बेटे की मोह कम हो ही नहीं रहा था। इस पर भी ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कर इसकी शिकायत बरमकेला थाने और जनपद पंचायत सीईओ से की। जपंं सीईओ द्वारा गोबरसिंघा के सरपंच को निर्देश किया गया कि नियमानुसार युवक को गांव में बनाए गए क्वांरटाइन सेंटर में आईसुलेट किया जाए। वहीं युवक का पिता जनपद पंचायत बरमकेला में सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ है। यह जानते हुए भी उसका पुत्र कोरोना वायरस संक्रमित क्षेत्र दिल्ली से आया है। इस पर उसके अपने पुत्र के सम्पर्क में आने के कारण स्वयं को आईसोलेट करना था लेकिन उसके द्वारा स्वयं को क्वांरटाइन नहीं किया गया, बल्कि नियमित रूप से कार्यालय जनपद पंचायत बरमकेला आता-जाता रहा। जपं कर्मचारी का उक्त कृत्य कोरोना संबंधी जारी एडवायजरी/निर्देश का उल्लंघन करने पर धारा 188, 269, 270 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।

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