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मतदान हेतु एपिक कार्ड के साथ अन्य दस्तावेज भी निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है मान्य : मतदान हेतु मान्य दस्तावेज के रूप में इसे लाना होगा अनिवार्य

जशपुर । आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान हेतु एपिक कार्ड अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेज लाना आवश्यक होगा। मान्य दस्तावेजों के अभव में मतदाता मतदान करने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं से मान्य दस्तावेजो में आधार कार्ड, पैन कार्ड एल, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानि यूडीआईडी आईडी, सर्विस साइकिल आईडी कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, केंद्र/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम/सार्वजनिक निकायों/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, कार्यालयीन पहचान पत्र जो एम.पी/एम.एल.ए/ एम.एल.सी को जारी हो लाने की अपील की गई है। इसके साथ ही वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य होगा। 

विदित हो कि जशपुर जिला प्रशासन द्वारा वोटर टर्न आउट के लक्ष्य बढ़ाने हेतु विभिन्न सार्थक प्रयास किए गए हैं। इसके तहत् स्वीक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान हेतु प्रत्येक दिवस सभी विकासखण्डों में अनके कार्यक्रमों को आयोजन किया गया। सभी बीएलओ के द्वारा घर-घर जाकर मतदाता पर्ची और मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण किया गया है।  साथ ही बीएलओ के द्वारा प्रत्येक मतदाताओं को सूचित कर बताया गया है कि मतदाता पहचान पर्ची मतदान के लिए दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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