चिरमिरी न्यायालय ने अवैध शराब के आरोपी को सुनाया 1 वर्ष कारावास व 25 हजार का अर्थदंड की सजा...
चिरमिरी । जिले में अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत चिरमिरी पुलिस एवं न्यायालय की संयुक्त कार्रवाई ने एक बार फिर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है।
पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक झा के निर्देशन पुलिस अधीक्षक एमसीबी श्रीमती रत्ना सिंह के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के पर्यवेक्षण एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती दीपिका मिंज के नेतृत्व में थाना चिरमिरी पुलिस द्वारा लगातार अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना चिरमिरी के अपराध क्रमांक 369/2025 के प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चिरमिरी के न्यायालय ने आरोपी सुरेश (28 वर्ष), निवासी बगनच्चा हल्दीबाड़ी को दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार 20 दिसंबर 2025 को थाना चिरमिरी पुलिस टीम पेट्रोलिंग पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध महुआ शराब लेकर बिक्री हेतु जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा बगनच्चा परशुराम चौक मेन रोड पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से कुल 12 लीटर अवैध हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब बरामद की गई, जिसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
पुलिस द्वारा मौके पर विधिवत पंचनामा, जप्ती एवं अन्य कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सशक्त साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया गया।
माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि अवैध शराब का कारोबार समाज के लिए अत्यंत घातक है और ऐसे अपराधों में कठोर दंड आवश्यक है, जिससे समाज में निवारक प्रभाव उत्पन्न हो सके।
थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई इस प्रभावी कार्रवाई में पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें प्रधान आरक्षक एवं स्टाफ की सक्रियता सराहनीय रही।
चिरमिरी पुलिस की सतत सख्त कार्यवाही एवं न्यायालय के कड़े फैसले से अवैध शराब कारोबारियों में भारी हड़कंप मच गया है, वहीं आम जनता में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।
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