Updates
  1. महिला से फोन-पे के माध्यम से जबरन रकम ट्रांसफर कराने, मोबाईल लूटने व छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
  2. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एसडीएम ने थाना प्रभारी को दिया निर्देश : आचार संहिता का उल्लंघन करने सहित सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बगैर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करने मामले में भी कार्यवाही के निर्देश
  3. स्वयं सहायता समूह की महिलाओ ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली:लोगों को मतदान के प्रति किया जागरूक, स्लोगन के माध्यम से ग्रामीणों को वोट का बताया महत्व
  4. मनोनयन/अखिल भारत हिन्दू महासभा ने योगेश मराठा को बनाया इंदौर जिला अध्यक्ष
  5. भाजपा के दिग्गज नेताओं को होगा, जिला मुख्यालय मे एक दिवसीय आगमन, क्षेत्रीय संगठन मंत्री कार्यकर्ताओ से होंगे रूबरू, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा,
slider
slider

मासूम बच्ची के दरिंदे को हुई आजीवन कारावास।

news-details

कोरिया जिला में हुए कुछ ह्रदयविदारक घटना लोगो के मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया था वंही मासूम बच्ची के चचेरे भाई ने हैवानियत दिखा ,हमेशा- हमेशा के लिये  मासूम बालिका अलविदा हो गई।

कोरिया जिला के मनेन्द्रगढ़ में हुए विगत माह की घटना आज भी लोगो के मनमस्तिष्क में असर कर गया जंहा 20 अप्रेल 2019  को पीड़िता का चचेरा भाई जबरन खींचकर अपने घर ले गया और दरवाजा बंद कर दैहिक शोषण कर पीड़िता का मुंह, नाक, दबा दिया जिसका  प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ में प्रथमिक उपचार के तपश्चात उचित उपचार के लिये   बिलासपुर हायर सेंटर अपोलो  में  उपचार जारी रहा जन्हा  मासूम जिंदगी और मौत के बीच झुझते झुझते हमेशा हमेशा के लिये अलविदा हो गई थी।

 वंही प्रशाशन की सूझ- बुझ  और तत्परता से आरोपी को हिरासत में ले पूछताछ की जंहा आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान पी.एस. मरकाम प्रथम अतिरिक्त जिला एवम सत्र न्यायालय में अपराध क्रमांक 23/19 में भादवि की धारा 376 (क,ख ) व  304 (2)  और पाक्सोएक्ट की धारा 6 के अंतर्गत विचारण जारी रहा  वंही उक्त प्रकरण में अभियोजन द्वार प्रकरण में कुल 50 गवाहों को लिस्टेड किया गया जिसमे से  माननीय न्यायालय के समक्ष 43 गवाह हुए 

तथा उक्त प्रकरण  माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 21 जून 2019 से प्रकरण में सुनवाई प्रारम्भ हुई तथा दिनाँक 11 सितम्बर 2019 तक अर्थात कुल 02माह 21 दिन में प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही हुई जिसमें आरोपी को धारा 376 (क,ख)  में आजीवन कारावास एवम 25000 पच्चीस हजार रुपए, और 304(2)  में 10 साल की सजा एवम 25000 पच्चीस हजार रुपए, रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वंही माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता की माता को 500000 पांच लाख रुपए शाशन द्वारा  आर्थिक सहायता  एवम जुर्माना की राशि 50000 भी पीड़ित की माता को  कुल 550000 पांच लाख पचास हजार कुल दिए जाने का आदेश भी दिया गया।

 आपको बता दें कि कोरिया जिला का यह पहला मामला है जिसमे अभियोजन द्वारा बड़ी ततपरता से कार्य किया और माननीय न्यायालय  द्वारा कम समय मात्र 02 माह 21 दिन में अपना निर्णय सुनाया ।

बाइट01- कैलास प्रसाद पांडेय

(अतिरिक्त जिला लोकअभियोजक अधिकारी , मनेन्द्रगढ़)

संजय गुप्ता

whatsapp group
Related news