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व्यय लेखा दाखिल नहीं करने पर अभ्यर्थी भविष्य में नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

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शमरोज खान सूरजपुर 

सूरजपुर 20 जनवरी 2020/ नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों द्वारा अध्यक्ष/महापौर का चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात चुनाव की प्रक्रिया तो पूरी हो गयी है लेकिन चुनाव में भाग्य आजमाने वाले सभी अभ्यर्थियों का एक महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन व्यय लेखा का जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अंतिम रूप से दाखिल करने का कार्य शेष है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के लिए व्यय सीमा निर्धारित कर उनके द्वारा दिन-प्रतिदिन का व्यय लेखा संधारित किये जाने का प्रावधान किया गया था जिसे निर्वाचन परिणाम की तारीख से 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना है। इसके अंतर्गत् सूरजपुर जिले के 5 नगरीय निकाय के अंतर्गत चुनाव लड़ रहे 253 उम्मीदवारों में अधिकांष के द्वारा अपना व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल कर लिया गया है, शेष बचे अभ्यर्थियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के द्वारा चेतावनी पत्र जारी कर अविलंब व्यय लेखा दाखिल किये जाने का लेख किया गया है।

ज्ञात हो कि नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान अनुसार यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय में अपना निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं करता है तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उस अभ्यर्थी को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा जिससे अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने से वंचित हो जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने सभी व्यय संपरीक्षकों को अभ्यर्थियों से संपर्क कर तय सीमा में शत्-प्रतिषत व्यय लेखा दाखिल कराये जाने के निर्देष दिये हैं।

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