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चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग के डॉक्टरों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत , एमसीआई के आदेश को हाई कोर्ट बिलासपुर में दी गई थी चुनौती

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अफ़सर अली की रिपोर्ट

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों को राहत मिल गई है जिसके मुताबिक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2013- 14 और 2014 -15 के बैच की एमबीबीएस कोर्स की डिग्री को हाई कोर्ट ने मान्यता दे दी है । जो केंद्र सरकार के अधिसूचना से जारी होगा ।

मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन नहीं हो पाने के कारण मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले 17 जुलाई को अपने आदेश के जरिए दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया था । जिसके बाद दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कई रिट याचिका फाइल हुई थी । जिसमें मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के आदेश को चुनौती दी गई थी। 2 जनवरी को अधिवक्ता नवीन निराला, प्रांजल शुक्ला एवं वकार नैय्यर द्वारा लगाए गए वर्तमान याचिका में मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद 4 दिसंबर 2019 को अपने आदेश 17 जुलाई 2019 को संशोधित किया है और केंद्र सरकार को एक सिफारिश जारी किया है  जिसमें 2013 – 14 एवं 2014- 15 के बैच के एमबीबीएस कोर्स की डिग्री को मान्यता देने हेतु अनुरोध किया है‌ जो केंद्र सरकार के अधिसूचना से जारी होगा ।

उच्च न्यायालय ने माना कि 2013 – 14 बेच के याचिकाकर्ता को मान्यता मिल गई है ।इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता गरिमा यादव एवं दीपिका यादव का केस डिस्पोज करते हुए न्यायालय ने केंद्र से अपेक्षा की है कि जल्द से जल्द मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के आदेश के अनुसार कदम उठाएं।

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