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नामांकन के पहले दिन चिरमिरी, झगराखण्ड एवं खोंगापानी में नही नही बिका एक भी फार्म,

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मनेंद्रगढ़ व न्यू लेदरी के 10 अभ्यर्थियों ने लिया नाम निर्देशन पत्र

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही पार्षदों के निर्वाचन हेतु नामांकन आज से प्रारंभ

अफ़सर अली

बैकुंठपुर । नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन के पहले दिन नगर पालिक निगम चिरमिरी, नगर पंचायत झगराखांड एवं खोंगापानी के लिए एक भी अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र नहीं लिया। वहीं नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ के 9 अभ्यर्थियों एवं नगर पंचायत नई लेदरी के 01 अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र लिया है। आज किसी भी अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया है।

      छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 अंतर्गत नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के पार्षद पदों के निर्वाचन के लिये आज जिला निर्वाचन अधिकारी  डोमन सिंह द्वारा निर्वाचन की सूचना तथा सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना के प्रकाशन के साथ ही नगरीय निकायों में पार्षदों के निर्वाचन हेतु नामांकन लेने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गयी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पार्षद पद हेतु आयु 21 वर्ष निर्धारित है। निकाय में मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यक्ति किसी भी वार्ड से पार्षद पद का अभ्यर्थी हो सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी हेतु 1 प्रस्तावक होगा। प्रस्तावक संबंधित वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रारूप 3 ‘क‘ में शपथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पार्षद पद हेतु निक्षेप (प्रतिभूति) की राशि नगर निगम हेतु 5 हजार, नगर पालिका हेतु 3 हजार एवं नगर पंचायत हेतु 1 हजार रूपये निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा प्रवर्ग के अभ्यर्थियों व महिला अभ्यर्थी हेतु उक्त राशि 50 प्रतिशत अर्थात आधी होगी। उन्होंने बताया कि पार्षद पद हेतु व्यय सीमा नगर निगम हेतु 3 लाख, नगर पालिका हेतु एक लाख 50 हजार एवं नगर पंचायत हेतु 50 हजार रूपये निर्धारित है। पार्षद पद के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के पूर्व बैंक खाता निर्वाचन के प्रयोजन हेतु अनिवार्य होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पाषर्द पद के अभ्यर्थी द्वारा 2 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को अदेय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ब्लैक एण्ड व्हाईट पासपोर्ट साईज की 3 फोटो जमा करना होगा। मतपत्र में अभ्यर्थियों की फोटो मुद्रित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में मतपत्र में नोटा का प्रावधान होगा। नाम निर्देशन पत्र 30 दिसंबर से 06 दिसंबर तक प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्दिष्ट, स्थल पर रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। रविवार को नाम निर्देशन पत्र के लिए अवकाश रहेगा।

जिले के 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों में पार्षद पदों के लिये निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन आज प्रातः 10.30 बजे किया। उन्होंने बताया कि नगर पालिक निगम चिरमिरी के 40 वार्डों, नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ के 22 वार्डों तथा नगर पंचायत झगराखांड, नई लेदरी एवं खोंगापानी के 15-15 वार्डों के लिए निर्वाचन होगा।

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