Updates
  1. रायगढ़ लोकसभा प्रत्यासी राधेश्याम राठिया 22 अप्रैल को जशपुर विधानसभा के दौरे पर,जिला संयोजक ओमप्रकाश सिन्हा ने जारी किया दौरा कार्यक्रम,कहा मोदी की गारंटी पर जनता से मांगा जाएगा वोट
  2. जीवनदायनी तिवारी नाला के जीर्णोद्धार से दूर हो सकता है शहर में मंडराया गंभीर जल संकट,निदान हेतु जल संसाधन विभाग के 42.6 लाख रुपए का प्रस्ताव प्रशासन के पास लंबित,डीएमएफ मद से कार्य किए जाने प्रस्ताव पर मुहर की प्रतीक्षा
  3. ईब नदी व्यपवर्तन योजना से लाभान्वित हो रहे किसान,8 ग्राम के लोगों को हो रहा सब्जी और धान की खेती करने में फायदा,जल संसाधन विभाग का दावा गर्मी में भी ईब नदी व्यपवर्तन योजना से 365.80 हेक्टेयर में हो रहा फसल का उत्पादन
  4. सुरजपुर भुरानीडांड से जशपुर दुलदुला लौट रही बाराती स्कार्पियो साहीडांड के पास महुआ पेड़ जा टकराई,,,सभी घायल
  5. रतलाम/आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कलेक्टर बाथम की बड़ी कार्रवाई,एक साथ 33 आरोपी जिला बदर
slider
slider

माननीय विशेष एवं सत्र न्यायाधीश ने अपहरण व अनाचार के 1 आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा एवं एक सहयोगी को दिया 1 वर्ष का कठोर कारावास की सजा

news-details

शमरोज खान सूरजपुर 

सूरजपुर: गत् 18 मई 2018 के रात्रि 3.00 बजे भोर में को भटगांव क्षेत्र की एक महिला की नाबालिक पुत्री को आरोपी हीराचंद उर्फ छोटू पनिका निवासी थाना झिलमिली क्षेत्र द्वारा महिला के निवास स्थान से बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसकी रिपोर्ट थाना भटगांव में किए जाने पर अपराध क्रमांक 79/18 धारा 363, 366(ए) भादवि के तहत् अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

                प्रकरण की विवेचना तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंभुरकर के द्वारा करते हुए प्रकरण में अपहृता को आरोपी हीराचंद पनिका के निवास स्थान से बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया तथा अपहृता के बयान में दिनांक घटना को विनय यादव अपने मोटर सायकल से अपहृता को आरोपी हीराचंद के साथ बैठाकर सूरजपुर-बैकुण्ठपुर होते हुए रेलवे स्टेशन मनेन्द्रगढ़ तक छोड़कर अपराध में सहयोग किया था। अपहृता के कथन लिये जाने पर आरोपी हीराचंद के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाकर जबरन अनाचार करना बताया गया जिस पर प्रकरण में धारा 376(3), 34 भादवि, 3(2-5) एसटीएससी एक्ट व पास्को एक्ट की धारा 4 जोड़ी गई एवं प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया।

इस मामले की सुनवाई *विद्धान न्यायाधीश श्री हेमन्त सराफ माननीय विशेष एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर* के यहां हुई। *माननीय न्यायालय* ने मामले की सुनवाई 27 नवम्बर 2019 को पूरी करते हुये आरोपी हीराचंद पनिका को धारा 363 भादवि में 1 वर्ष कठोर कारावास 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 में तीन वर्ष कठोर कारावास 100 रूपये अर्थदण्ड व धारा 376(2) भादवि में आजीवन कारावास जो उसके शेष प्राकृत जीवन के लिए एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं पास्को एक्ट की धारा 6 में आजीवन कारावास, 5 सौ रूपये अर्थदण्ड एवं एसटीएससी एक्ट की धारा 3(2)(व्ही) में आजीवन कारावास एवं 5 सौ रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है तथा आरोपी विनय यादव को धारा 363/109 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास व 100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

whatsapp group
Related news