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सूरजपुर : जिले में धारा 144 लागू ,,, कलेक्टर ने जारी की नियमानुसार प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा...

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आचार संहिता के प्रावधान अनुसार कार्य करने के दिये गये निर्देश 

शमरोज खान सूरजपुर 

सूरजपुर 27 नवम्बर 2019/ नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन 2019 की तिथि घोषित हो गई है इसी के साथ चुनाव संबंधित तैयारी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है जिला सूरजपुर के नगरीय निकाय नगर पालिका परिषद सूरजपुर, नगर पंचायत बिश्रामपुर, नगर पंचायत जरही, नगर पंचायत भटगांव, नगर पंचायत प्रतापपुर में 21 दिसंबर 2019 को मतदान होगा। जिले में परिशान्ति बनाये रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं दण्डाधिकारी दीपक सोनी के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला सूरजपुर के नगर पालिका परिषद सूरजपुर, नगर पंचायत बिश्रामपुर, नगर पंचायत जरही, नगर पंचायत भटगांव एवं नगर पंचायत प्रतापपुर के क्षेत्रों में नियमानुसार प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया गया है। 

जिसमें जिला सूरजपुर के नगर पालिका कर्म शाह नगर पालिका परिषद सूरजपुर नगर पंचायत बिश्रामपुर जरही भटगांव प्रतापपुर के नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक शास्त्र जैसे बंदूक राइफल पिस्टल भाला बलम बरछा तलवार गुप्ती मुखरी लाठी आदि तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान आप सड़क रास्ता व अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा।

कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएगा आपत्तिजनक पोस्टर आदि प्रदर्शित नहीं करेगा।

जिला सूरजपुर के सेव जिला कार्यालय परिसर सूरजपुर नगर पालिकाओं के मुख्यालयों क्षेत्रों एवं आसपास किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन चक्काजाम एवं पुतला दहन किसी भी स्थिति में वर्जित रहेगा।

जिला सूरजपुर के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा कंडिका तीन में वर्णित स्थान को छोड़कर आम सभा जुलूस धरना आदि आयोजित करने के 24 घंटा पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना सक्षम अधिकारी को देना होगा तथा अनुमति प्राप्त बाद संबंधित राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति आम सभा जुलूस धरना आदि का आयोजन कर सकेगा।

कोई भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति जिला सूरजपुर के अंतर्गत स्थित नगर पालिका जैसे नगर पालिका परिषद सूरजपुर नगर पंचायत बिश्रामपुर नगर पंचायत जरही नगर पंचायत भटगांव एवं नगर पंचायत प्रतापपुर के किसी भी धार्मिक स्थल या उसके आसपास 100 मीटर की परिधि में आम सभा का आयोजन नहीं करेगा और ना ही धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी भी तरह की राजनीतिक प्रयोजन हेतु करेगा।

जिला सूरजपुर में स्थित नगर पालिकाओं जैसे नगर पालिका परिषद सूरजपुर नगर पंचायत बिश्रामपुर नगर पंचायत जरही नगर पंचायत भटगांव एवं नगर पंचायत प्रतापपुर के अंतर्गत आने वाले नगरी क्षेत्रों में किसी भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम अधिकारी अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से किसी प्रकार के नारेबाजी या प्रचार-प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा।

निषेधाज्ञा आदेश जारी करने के पूर्व जिला सूरजपुर के आम नागरिक को सुना जाना आवश्यक है किंतु परिस्थितियों एवं समय अभाव के कारण पृथक से एवं पूर्व सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है अथवा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन एक पक्षी आदेश पारित किया जाता है।

आदेश की कंडिका एक उन व्यक्तियों अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता वृद्धावस्था या लंगड़ा पन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।

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