छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता वाले राशनकार्डों(नीला) में निर्धारित खाद्यान्न की संशोधित पात्रता के अनुसार माह अगस्त से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार माह अगस्त से प्राथमिकता वाले परिवारों के एक सदस्य वाले राशन कार्ड पर प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न, दो सदस्य वाले राशनकार्ड पर 20 किलोग्राम प्रतिमाह, तीन से पांच सदस्य वाले राशनकार्ड पर 35 किलोग्राम प्रतिमाह और पांच से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड पर 7 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न का वितरण एक रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर किया जाएगा।