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अवैध धान की आशंका पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम निरंतर कर रही जांच

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तीन वाहन में लोड 1160 बोरी अवैध धान जप्त कर की गई कार्यवाही

शमरोज खान सूरजपुर 

सूरजपुर 13 नवम्बर 2019/ बिते 11 नवम्बर 2019 को कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने माह दिसम्बर से होने वाली धान खरीदी के दौरान व खरीदी से पूर्व किसानों को किसी भी तरह की परेशानी होने पर सार्वजनिक रूप से हेल्पलाईन नंबर 9111033446 जारी किया गया एवं इसके साथ ही 2500 रूपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का लाभ राज्य सरकार के मंशानुरूप राज्य के ही किसानो को प्राप्त हो इसे सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय किसानों को अवैध रूप से बाहरी क्षेत्रों से लाकर धान खपाने वाले कोचियों पर अंकुश लगाने के लिए सहभागिता देने का भी अपील में उल्लेख किया गया था। जिसके दो दिनों के अंदर ही जिले में अवैध रूप से धान खपाने की कोशिश में लगे तीन वाहनों मे लोड करीब 1160 बोरी अवैध धान बिना किसी दस्तावेजों के परिवहन करते पाये जाने पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्यवाही की हैं। उक्त संबंध में जिला खाद्य अधिकारी श्री संदीप भगत ने बताया है कि कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देशों के परिपालन में 11 नवम्बर 2019 से ही संयुक्त टीम अवैध धान परिवहन, संग्रहण पर कार्यवाही के लिए जिले के अलग-अलग मार्गो पर सतत् निगरानी कर रही है, अवैध संग्रहण के लिए निगरानी हेतु एवं राईस मिलों एवं ट्रेडर्स की जांच की जा रही है एवं जिले की सीमाओं पर भी चेक पोस्ट लगाकर धान के अवैध परिवहन की जांच निरंतर जारी है।

इसी क्रम में आज खाद्य विभाग, विपणन संघ एवं मण्डी के अधिकारियों की संयक्त टीम के द्वारा संग्रहण के मूल चिहांकित जगहों पर निरीक्षण करने के दौरान ग्राम पसला में स्थित राईस मील सक्षम फूड की जांच की गई जिसमें मील के बाहर खड़े ट्रक क्रमांक सीजी15ए7954 मंे लोड 600 बोरी धान एवं मील के स्टाॅक में पाये गये 9150 बोरी धान की जांच करने पर आवश्यक दस्तावेज नहीं होने एवं मण्डी शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने के कारण टीम द्वारा मण्डी अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए 78100/- (अठहत्तर हजार एक सौ रूपये) की वसूली की गई है। इसके साथ ही पर्री स्थित थोक व्यापारी सौम्या ट्रेडिंग की जांच में परिवहन करते ट्रक क्रमांक सीजी15एसी1325 को पकड़ा गया जिसमें लोड 525 बोरी धान की जांच करने पर ड्राईवर अनवर पिता नूर मोहम्मद निवासी ग्राम पचिरा सूरजपुर के द्वारा सही जानकारी नहीं बताने, पर्ची न होने एवं आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में मण्डी अधिनियम के तहत् कार्यवाही किया गया है जिसमें 8201/-(आठ हजार दो सौ एक रूपये) वसूले गये हैं। सौम्या ट्रेडिंग पर्री में ही जांच के दौरान परिसर के अंदर खडे़ पिकअप वाहन में 45 बोरी धान पाया गया जिसे जप्ती की कार्यवाही करते हुए मण्डी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। 

जांच दल में सहायक खाद्य अधिकारी श्री रविशंकर कोमरा, जिला विपणन अधिकारी श्री बी.एस.टेकाम, मण्डी सचिव श्री भगत एवं उपनिरीक्षक श्री महावीर पटेल सम्मिलित थे।

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