"संजय गुप्ता"
नए कानून के मुताबिक अब कान मालिक अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. दरअसल पूरे देश की अदालतों में मकान मालिक औऱ किराएदारों के बीच लाखों विवाद के मामले कोर्ट में लंबित हैं. सरकार ने इनसे बचने के लिए साफ गाइडलाइन औऱ कानून बनाने का प्लान किया है.
अब किरायेदार घर लेने पर दो महीने से ज्यादा की सिक्युरिटी एडवांस के तौर पर नहीं देगा. इसके अलावा किराये की अवधि के बीच मकान मालिक किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. मकान मालिकों को किराये में किसी तरह का बदलाव करने के लिए तीन महीने पहले नोटिस देना जरूरी होगा